
रायगढ़..होटल एटलस में घुसकर मारपीट करने और रंगदारी मांगने के मामले में आज सीजेएम कोर्ट ने दीपलाल निराला की जमानत खारिज कर दिया है।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज पेश किए गए पुलिस प्रतिवेदन में उसके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं।उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और होटल में घुसकर दहशतगर्दी मचाने को गंभीर अपराध मानते हुए,सीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत आज खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की ओर से आपत्तिकर्ता के तौर पर सीनियर एडवोकेट सिराजुद्दीन उपस्थित रहे।



