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महिला पार्षद, उसके पति और पार्षद की महिला मित्र पर लूटपाट, मारपीट का अपराध दर्ज….. पुलिस का मुखबिर होने का संदेह पर चायवाले से मारपीट कर मोबाइल और गल्ले से निकाल ले गए रुपए…..

घटना के दो दिन पहले महिला पार्षद के पुत्र को सट्टा-पट्टी लिखते पकड़ने जाने पर जूटमिल पुलिस की थी सट्टा की कार्यवाही…..

पीड़ित का आरोप पार्षद के बेटे के खिलाफ मुखबिरी के शक पर किये मारपीट लूटपाट…..

महिला पार्षद भी एसपी आफिस में की थी मोहल्ले के 3 लोगों पर मारपीट की शिकायत, शिकायत पर आरोपियों पर दर्ज किया गया है मारपीट का अपराध……

        *रायगढ़* । 17 दिसंबर को वार्ड क्रमांक 34 की पार्षद श्रीमती पुष्पा साहू अपने पति निरंजन साहू तथा वार्ड के कुछ महिला-पुरूष को साथ लेकर एसपी ऑफिस मोहल्ले के शैलेन्द्र साहू, केपी साहू एवं मिनकेतन साहू के विरूद्ध अश्लील गाली गलौच, मारपीट की शिकायत लेकर आयी थी । महिला पार्षद के शिकायत अनुसार मोहल्ले में उसके द्वारा सट्टा लिखने वालों को समझाइश देने के दौरान शैलेन्द्र साहू, केपी साहू मिनकेतन साहू वगैरह उसके साथ अश्लील गाली गलौज कर मारपीट किये हैं । *महिला पार्षद की शिकायत पर पुलिस चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में धारा 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत अपराध आरोपियों पर पंजीबद्ध* कर विवेचना में लिया गया ।

      विदित हो कि मारपीट की घटना के पूर्व 16 दिसंबर को चौकी जूटमिल पुलिस द्वारा *महिला पार्षद के पुत्र आकाश साहू (उम्र 18 वर्ष)* को जगदेव स्कूल के सामने रोड किनार सट्टा पट्टी लिखते पाये जाने पर *धारा 4 (क)  सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत कार्यवाही* किया गया है । 

               मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर पुलिस चौकी जूटमिल द्वारा निष्पक्ष जांच की जा रही है । इसी बीच जूटमिल के कबीर चौंक के पास रिलैक्स होटल नाम से चाय दुकान लगाने वाले व्यक्ति अरुण भूषण द्वारा कल रात्रि पुलिस चौकी जूटमिल में लिखित आवेदन देकर महिला पार्षद पुष्पा साहू उसके पति निरंजन साहू व मोहल्ले की महिला रामेश्वरी साहू के द्वारा 17 दिसंबर के दोपहर उसे पुलिस में शिकायत करते हो कहकर दुकान के पास जातिगत गाली गलौज कर मारपीट किये और उसका मोबाइल लूटकर गल्ले में रखे ₹2,000 निकाल कर ले गये । पीड़ित अरुण भूषण की शिकायत पर पुलिस चौकी जूटमिल में *आरोपी पुष्पा साहू, निरंजन साहू और रामेश्वरी साहू निवासी किसान राइस मिल के पीछे नवापारा चौकी जूटमिल के विरुद्ध धारा 294, 506, 323, 427, 392 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध* कर विवेचना में लिया गया है, जूटमिल पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज आदि चेक कर गवाहों के बयान लिये जा रहे हैं, मामले में जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जावेगी ।

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