
*रायगढ़* । दिनांक 22.09.2022 को थाना चक्रधरनगर में फहद अली उम्र 24 वर्ष पिता रमजान अली निवासी चांदमारी द्वारा दिनांक 21.09.22 की शाम कॉलेज में केटिन बंद कर घर जाने के दौरान रास्ता रोककर डिग्री कॉलेज परिसर में मनोज अग्रवाल एवं उसके साथियों द्वारा गाली गलौच कर मारपीट किये जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 147, 294,323,341 भादवि का अपराध दर्ज कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा विवेचना दरम्यान रिपोर्टकर्ता, गवाहों के बयान लेखबद्ध कर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मारपीट में शामिल आरोपी – (1) मनोज अग्रवाल पिता महेंद्र अग्रवाल उम्र 24 वर्ष निवासी जामगांव थाना चकरनगर हाल मुकाम राजीव नगर कोतरा रोड वार्ड नंबर 1 गली नंबर 1 डिग्री लाल साहू के घर थाना कोतवाली जिला रायगढ़ (2) विश्वास परिहारी पिता महादेव परिहारी उम्र 23 वर्ष निवासी बेलादुला हेमू चौक थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ (3) शास्वत पंडा पिता सुनील पंडा उम्र 19 साल निवासी गढ़उमरिया चौकी जूटमिल जिला रायगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, विवेचना में पाये गये साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में धारा 397 IPC विस्तारित किया गया है ।
विदित हो कि डिग्री कॉलेज की प्राचार्य द्वारा मनोज अग्रवाल एवं 8 -10 लड़के द्वारा नारा लगाते हुए प्राचार्य कक्ष के दरवाजे के पास आकर धरना प्रदर्शन कर लाउडस्पीकर से चिल्लाकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर शैक्षणिक कार्य को बाधित करने तथा प्राचार्य कक्ष में रखे पानी बाटल को फेंककर तोड़फोड़ कर नुकसान किये जाने के संबंध में थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था ।
प्राचार्य के आवेदन पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 186,341,427,34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था । प्रकरण विवेचना दरमियान धारा 34 आईपीसी हटाकर धारा 147, 353 आईपीसी की धारा जोड़ी गई है। इस घटना में भी आरोपियों के शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं जिस पर पृथक से इस अपराध में भी आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया है ।
हिरासत में लिये गये तीनों आरोपी मनोज अग्रवाल, विश्वास परिहारी और शास्वत पंडा को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

