
6 मई, रायगढ़ । दिनांक 04.05.2026 को थाना कोतरारोड़ क्षेत्र की एक स्थानीय महिला द्वारा थाना पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अपने साथ हुई छेड़छाड़ और पति के साथ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महिला ने बताया कि दिनांक 03.05.2026 को वह अपने मायके जिला सक्ती से अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से वापस रायगढ़ लौट रही थी। रास्ते में ग्राम बैसपाली के पास मोटरसाइकिल खराब हो जाने पर दोनों पैदल वाहन को ढकेलते हुए आ रहे थे। ग्राम कुसमुरा तालाब के पास महिला शौच के लिए गई थी, तभी कार क्रमांक CG 13 AM 1892 से पहुंचे दो व्यक्तियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला के पति द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर मारपीट की तथा पुलिस बुलाने की बात कहने पर धमकी दी। महिला ने साहस दिखाते हुए दोनों आरोपियों की मोबाइल से फोटो खींच ली और अगले दिन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/2026 धारा 75(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद आरोपियों की पहचान चैतन्य राणा और उत्तरा कुमार श्रीवास के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तत्काल दोनों आरोपियों के घर दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी चैतन्य राणा ने अपने साथी के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त ग्रे रंग की Maruti Suzuki Celerio कार, चाबी एवं मूल आरसी कार्ड जब्त किया गया। अपराध सिद्ध पाए जाने पर आरोपी चैतन्य राणा पिता रामेश्वर राणा उम्र 34 वर्ष एवं उत्तरा कुमार श्रीवास पिता स्वर्गीय हरिहर श्रीवास उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी कुसमुरा थाना कोतरारोड़ जिला रायगढ़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन तथा डीएसपी श्री सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु डीएसपी श्री अजय नागवंशी, निरीक्षक श्री शील आदित्य, उप निरीक्षक श्रीमती दीपिका निर्मलकर एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
एसएसपी रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह का संदेश—
“महिलाओं की सुरक्षा रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के विरुद्ध अपराध करने वालों पर त्वरित, सख्त और प्रभावी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।”





