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चेक के भुगतान रुकवाने के विरुद्ध दर्ज कराया गया एफआईआर


रायगढ़। निगम के नाम से जारी चेक के भुगतान को रुकवाने के खिलाफ गोगा राइस मिल के भागीदार संचालक के विरुद्ध निगम प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। कोतवाली पुलिस ने धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।
एच पी डेवलपर्स के संचालक द्वारा संपत्ति कर चेक के माध्यम से जमा करने के उपरांत बैंक को राशि निगम के खाते में अंतरण करने से रोक कर रोक दिया गया। एचपी डेवलपर्स द्वारा 20 लाख 51478 का चेक नगर निगम के नाम से दिया गया था। उक्त चेक को एचडीएफसी बैंक शाखा चैतन्य नगर रायगढ़ में जमा किया गया। इस दौरान चेक की राशि निगम के खाते में अंतरण होने से एचपी डेवलपर्स द्वारा रोक दिया गया। इस पर निगम प्रशासन द्वारा कोतवाली थाने में फिर दर्ज कराया गया है। पुलिस ने धारा 420, 34 के तहत गोगा राइस मिल भागीदार संचालक के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है।

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