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सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी एवं सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम में राशि अंशदान न करें जमा दिल्ली हाइकोर्ट ने निवेशकों से राशि जमा लेने पर लगाया है प्रतिबंध


वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रायगढ़ ने जनसामान्य के लिए जारी की है सूचना

रायगढ़, / वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायगढ़ ने जनसामान्य को जानकारी देते हुए सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा याचिका अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 22.3.2022 द्वारा सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी को निवेशकों से कोई भी जमा लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अतएव सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी एवं सहारा गु्रप के किसी भी स्कीम में राशि अंशदान जमा न करें। इस सूचना प्रसारण के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सहारा ग्रुप के किसी भी स्कीम में राशि जमा करता है तो उसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इण्डिया भवन कपूरथला काम्पलेक्स अलीगंज लखनऊ उ.प्र.केन्द्रीय पंजीयक सहकारी सोसायटी कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से प्रतिबद्ध है। विगत कुछ समयों से सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध सोसायटी के अंशधारकों/जमाकर्ताओं द्वारा जमा अंशदान की वापसी नहीं होने की लिखित शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। जिसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा याचिका अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 22.3.2022 द्वारा सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी को निवेशकों से कोई भी जमा लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, इसे जनसामान्य की सूचना के लिए प्रसारित किया जा रहा है।

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