

*रायगढ* । आज दिनांक 28.05.2022 को विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) रायगढ़ के न्यायाधीश श्री जितेंद्र कुमार जैन द्वारा पुलिस चौकी जूटमिल, थाना सिटी कोतवाली में दर्ज युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा ₹60,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पीड़िता को ₹2,00,000 दिए जाने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है जो अपील अवधि के बाद पीड़िता को प्राप्त होगा ।
मामले के *आरोपी सत्यप्रकाश एक्का उर्फ डुला पिता चंद्रिका एक्का 21 वर्ष, निर्दोष लकड़ा पिता रामजन लकड़ा 26 वर्ष , पवन एक्का पिता पिरथ राम एक्का 23 वर्ष एवं सुलेमान कुजूर पिता राम कुमार कुजूर उम्र 23 वर्ष सभी निवासी ग्राम रूपडेगा बनखेतापारा, थाना लैलूंगा जिला रायगढ़* पर आरोप है कि आरोपीगण 6 जुलाई 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत युवती (पीड़िता) की सहमति व इच्छा के बिना जबरन संभोग कर सामूहिक बलात्संग कारित किया गया । पीड़ित अपने रिपोर्ट में दर्ज कराई कि वह अपने घर से निकलकर फूफू दीदी के घर जाने निकली थी जिसे ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास रोड के पास एक लड़का मिला जो एक मकान में ले गया जहां वे उसके साथी बारी-बारी से बलात्कार किए । पुलिस चौकी जूटमिल में धारा 376, 376 (घ)भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्कालीन चौकी प्रभारी अमित शुक्ला तथा उपनिरीक्षक थानु राम नायक द्वारा प्रकरण की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया था । अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय में श्री हरिलाल पटेल,अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई चारों आरोपियों को धारा 376 , 376( घ) भारतीय दंड विधान की धारा में दोषी पाकर दोषसिद्ध ठहराया गया, चारों आरोपियों को धारा 376-घ में आजीवन कारावास एवं ₹60,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।





