
रायगढ़। निगम के अंतर्गत निवासी अब 15 अप्रैल 2022 तक संपत्ति कर, समेकित कर और जल कर जमा कर सकेंगे। राज्य शासन ने आदेश जारी कर निगम क्षेत्र के निवासियों को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है।
निगम प्रशासन ने 31 मार्च के बाद संपत्ति कर एवं जलकर पर ब्याज अधिभार पर फिलहाल 15 दिवस के लिये रोक लगाई है और करदाताओं को राहत प्रदान की है। निगम प्रशासन ने अतिरिक्त ब्याज शुल्क या नल कनेक्शन काटने संबंधित कार्रवाई से बचने के लिए शहरवासियों से 15 अप्रैल 2022 के पूर्व संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर, यूजर चार्जेस, दुकान किराया आदि कर जमा करने की अपील की है।



